ग्वालियर. उप चुनाव में 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 8684 बुजुर्ग, 9854 दिव्यांग और 13 अक्टूबर तक पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन करने वाले कोरोना संक्रमण की वजह से क्वारंटीन मरीजों को डाक मतपत्र का उपयोग करने की पात्रता रहेगी। बुजुर्ग और दिव्यांग रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी कारण वश वे आरओ ऑफिस नहीं पहुंच सकेंगे तो बीएलओ उनके घर पहुंचकर फॉर्म-12 डी भरवाकर पोस्टल बैलेट की पात्रता के लिए आवेदन कराएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि उप निर्वाचन में तीनों विधानसभाओं के सभी मतदाताओं से मताधिकार का उपयोग करने की अपील की जा रही है। इस बार 80 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्ग, दिव्यांग और कोविड-19 संक्रमण की वजह से होम क्वारंटीन मतदाताओं को डाक मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन करना पड़ेगा। इसके अलावा मतदान के लिए सभी केन्द्रों को सैनेटाइज किया जाएगा, इसके बाद ही मतदान शुरू होगा। मतदाताओं को सैनेटाइजर, मास्क और ग्लब्स आदि प्रदान किए जाएंगे। आयोग के निर्देश पर किए जा रहे प्रबंधन के बाद कोविड संक्रमण की संभावना नहीं रहेगी। सभी मतदाता बिना किसी डर के मतदान कर सकेंगे।
बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या
विधानसभा 80 से 89 90 से 99 100 से अधिक
ग्वालियर 2489 317 17
ग्वालियर पूर्व 2962 355 08
डबरा 2232 290 14
इतने हैं दिव्यांग मतदाता
- ग्वालियर विधानसभा में विजुअली इम्पायर्ड 39, स्पीच/हियरिंग डिसेबिलिटी वाले 38, लोकोमोटर डिसेबल्ड 510, अदर डिसेबिलिटी 1893 हैं। इनमें मेल डिसेबल मतदाताओं की संख्या 1254 और फीमेल डिसेबल मतदाताओं की संख्या 1187 है।
- ग्वालियर पूर्व विधानसभा में विजुअली इम्पायर्ड 43, स्पीच/ हियरिंग डिसेबिलिटी वाले 27, लोकोमोटर डिसेबल्ड 447, अदर डिसेबिलिटी 1713 हैं। इनमें मेल डिसेबल मतदाताओं की संख्या 1280 और फीमेल डिसेबल मतदाताओं की संख्या 926 है।
- डबरा विधानसभा में विजुअली इम्पायर्ड 268, स्पीच/हियरिंग डिसेबिलिटी वाले 129, लोकोमोटर डिसेबल्ड 1506, अदर डिसेबिलिटी 1420 हैं। इनमें मेल डिसेबल मतदाताओं की संख्या 1851 और फीमेल डिसेबल मतदाताओं की संख्या 1355 है।
बीएलओ पहुंचेंगे पात्र मतदाताओं के घर
- डाक मत पत्र के लिये मतदाता फार्म-12 डी भरकर अपने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- दिव्यांग, बुजुर्ग और कोरोना संक्रमित श्रेणी के मतदाताओं के घर बीएलओ संपर्क करके मतदाताओं से फॉर्म भरवाएंगे।
- सक्षम स्वास्थ्य अधिकारी का प्रमाण-पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
- पोस्टल बैलेट आवेदन के लिए फार्म-12 डी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के अलावा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।